प्रशिक्षण से गैरहाजिर 96 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, तीन दिन में मांगा जवाब

Author Manish giri|Edited by Janardan Pandey
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सीवान में इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।

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सीवान. इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षक-शिक्षिकाओं पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समग्र शिक्षा, सीवान ने संबंधित शिक्षकों को तीन दिनों के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशिक्षण अवधि का वेतन 'नो वर्क, नो पे' के सिद्धांत पर काटा जाएगा तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ई-शिक्षाकोष पर जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 30 जून से 4 जुलाई तक कक्षा 3 से 5 के शिक्षकों तथा प्रखंडवार चयनित मॉडल स्कूलों के शिक्षकों का इन-सर्विस प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पीटीईसी) मैरवा, डायट सीवान और सीटीई सीवान में संपन्न हुआ इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, सीवान ने 27 जून को कार्यालय आदेश जारी कर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की थी।प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद पीटीईसी मैरवा, डायट सीवान और सीटीई सीवान के प्राचार्यों ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी. जांच में कुल 96 शिक्षक-शिक्षिकाएं बिना अनुमति प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाए गए. जारी सूची में जिरादेई, महाराजगंज, हसनपुरा, रघुनाथपुर, हुसैनगंज, नौतन, पचरुखी, मैरवा, सिवान सदर, बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज और गुठनी प्रखंडों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के नाम शामिल हैं. पत्र में कहा गया है कि प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना और सक्षम प्राधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना सेवा अनुशासन का उल्लंघन है. ऐसे सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) के कार्यालय में उपलब्ध कराएं. यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होता है या स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो प्रशिक्षण अवधि का वेतन 'नो वर्क, नो पे' के आधार पर काटते हुए विभागीय नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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