फैसला . पांच साल से जेल में बंद हैं सभी आरोपित
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हरिहांस तेजाब कांड में चार दोषी करार
फैसला . पांच साल से जेल में बंद हैं सभी आरोपित सीवान : हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस में एक युवती के चेहरे पर तेजाब फेंक कर जला देने के मामले में कोर्ट ने सभी चारों आरोपितों को दोषी माना है. सोमवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने […]
सीवान : हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस में एक युवती के चेहरे पर तेजाब फेंक कर जला देने के मामले में कोर्ट ने सभी चारों आरोपितों को दोषी माना है. सोमवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया. पांच वर्ष बाद आये कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.
कोर्ट दोषियों के खिलाफ अगली तिथि को सजा सुनायेगी. मालूम हो कि हरिहांस गांव के मो. आरिफ अशरफ की बेटी तुबा तबस्सुम के साथ यह हादसा हुआ था. पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर, 2012 की सुबह 5.15 मिनट पर तुबा तबस्सुम घर से गांव में ही हसमुद्दीन मास्टर के घर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी.
इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे चार युवकों ने तुबा तबस्सुम के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया. इससे वह गंभीर रूप से झुलस गयी. तुबा तबस्सुम के बयान पर गांव के मनीष कुमार, आरिफ इरशाद, गुलाम शाहिद व मो. दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. घटना में तेजाब से मनीष भी आंशिक रूप से झुलसा था. घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने सभी आरोपितों को एक स्थान से गिरफ्तार कर लिया था.
इसके बाद से ही सभी आरोपित जेल में बंद हैं. दूसरी तरफ कोर्ट में चली लंबी कार्रवाई के बाद आखिरकार न्यायालय ने सभी आरोपितों को दोषी माना है. कोर्ट अब आरोपितों के खिलाफ सजा के बिंदु पर नौ मई को सुनवाई होगी. कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा व अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से ललन सिंह व नवेंदु शेखर दीपक अधिवक्ता रहे.
बेटी के खोये चेहरे को कोई नहीं दिला सकता : कोर्ट के आये फैसले के बाद पीड़िता तुबा तबस्सुम के पिता मो. आरिफ अशरफ की आंखों से आंसू छलक पड़े. मो. अशरफ ने कहा कि हमें न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन कोई भी अदालत अब हमारी बेटी के खोये चेहरे को नहीं लौटा सकती. इस फैसले के बाद अब हमें इस बात को लेकर संतोष है कि ऐसी घिनौनी हरकतें कोई दूसरा नहीं करेगा.
उन्होंने उम्मीद जतायी कि न्यायालय दोषियों को अधिक-से-अधिक सजा देगा.
द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने सुनाया फैसला
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