23 वर्ष बाद आया कोर्ट का यह फैसला
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जानलेवा हमले में चार को 10 साल की सजा
23 वर्ष बाद आया कोर्ट का यह फैसला सीवान : गुरुवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने एक जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट द्वारा दोषी माने गये चारों व्यक्ति सहोदर भाई हैं. कोर्ट का यह फैसला 23 […]
सीवान : गुरुवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने एक जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट द्वारा दोषी माने गये चारों व्यक्ति सहोदर भाई हैं. कोर्ट का यह फैसला 23 वर्ष बाद आया है.मालूम हो कि नौतन थाना क्षेत्र के मिश्रौली खाप गांव में 30 सितंबर, 1994 को गांव के रूदल चौधरी को गांव के मुख्य चौराहे के समीप लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हमला कर कुछ लोगों ने घायल कर दिया था.
इस घटना में गांव के चौकीदार हरिहर चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसके बाद घायलावस्था में पीएमसीएच में इलाज के दौरान पुलिस को रुदल चौधरी ने बयान दिया. इसमें गांव के दीनानाथ चौधरी के पुत्र बलिंद्र चौधरी, रामप्रसिद्ध चौधरी, योगेंद्र चौधरी व रामध्यान चौधरी को आरोपित किया. कोर्ट में चली गवाही व बहस के पश्चात न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाया. इस पर सभी के खिलाफ दस वर्षों का आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 50 हजार 250 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
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