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प्रत्याशी दो सेटों में ही कर सकते हैं नामांकन

सीवान : तिथि घोषित होते ही चुनावी हलचल तेज हो गयी. उम्मीदवारों ने वार्डों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है. वे देर रात गली-मुहल्ले में समय देने लगे हैं. डीएम कार्यालय में कर्मी चुनाव की फाइलों को निबटाने में लगे हैं. साथ ही चुनाव कार्यों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनोंं व वाहनों की जरूरत […]

सीवान : तिथि घोषित होते ही चुनावी हलचल तेज हो गयी. उम्मीदवारों ने वार्डों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है. वे देर रात गली-मुहल्ले में समय देने लगे हैं. डीएम कार्यालय में कर्मी चुनाव की फाइलों को निबटाने में लगे हैं. साथ ही चुनाव कार्यों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनोंं व वाहनों की जरूरत है. यही नहीं, नगर निकाय की चुनाव को लेकर अब उम्मीदवार नामांकन को लेकर कागजात की प्रक्रिया पूरी करने में जुट गये हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल से नामांकन होने वाला है. नाम निर्देशन पत्र के दाखिले में उम्मीदवारों को सावधानी जरूरी होती है. नहीं,

तो उम्मीदवारों की दावेदारी खारिज हो जाती है. इससे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं. इस कारण कुछ लोग एक से अधिक सेट में नामांकन करते हैं. निकाय चुनाव में दो सेटों में ही नामांकन करना है. इससे अधिक में नामांकन नहीं होगा. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रपत्र 12 के साथ नामांकन शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क का नाजिर रसीद के साथ जमा करना है.

आरक्षित कोटि से नामांकन के समय देना होगा जाति प्रमाणपत्र : अगर आप आरक्षित कोटि से नामांकन करा रहे हैं, तो इसके लिए प्रपत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है. अगर आप बिहार से बाहर का जाति प्रमाणपत्र देंगे, तो वह मान्य नहीं होगा. केवल राज्य का ही प्रमाणपत्र मान्य होगा. उस दौरान जाति प्रमाणपत्र का मूल प्रति संलग्न करना है.
संबंधित वार्डों के निर्वाचक ही बन सकेंगे प्रस्तावक-समर्थक : वैसे तो पात्र व्यक्ति संबंधित नगरपालिका के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है. लेकिन, अभ्यर्थी के प्रस्तावक तथा समर्थक बनने के लिए उसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले वार्ड का ही निर्वाचक होना जरूरी है. प्रत्याशी का प्रस्तावक उस वार्ड के किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक नही हो सकता है. उसी तरह एक प्रत्याशी का समर्थक उसी वार्ड के किसी दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है.
उम्मीदवार ही जमा करेंगे आवेदन
नामांकन के दिन उम्मीदवार को ही आवेदन जमा करना है. अगर दूसरा कोई जमा करेगा, तो वह मान्य नहीं होगा. उम्मीदवारी के लिए प्रपत्र -12 पूरे ब्योरे के साथ नामांकन पत्र को भरा जायेगा. यह आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी व डीसीएलआर के यहां जमा होगा. 29 अप्रैल से शुरू होनेवाले नामांकन में नगर पार्षद के उम्मीदवारों को आरक्षित के लिए 500 व सामान्य के लिए 1000 व नगर पंचायत में आरक्षित के लिए 200 व सामान्य के लिए 400 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में देने हैं.

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