35.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मृगेंद्र हत्याकांड में आरोपित दोषी करार

विवाह समारोह से लापता होने के बाद मिला था शव सीवान : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने सोमवार को मृगेंद्र कुमार पांडे उर्फ राजन पांडे की हत्या के मामले में एक को दोषी माना. इस कांड में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान में दो […]

विवाह समारोह से लापता होने के बाद मिला था शव

सीवान : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने सोमवार को मृगेंद्र कुमार पांडे उर्फ राजन पांडे की हत्या के मामले में एक को दोषी माना. इस कांड में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान में दो लोगों का नाम सामने आया. इनके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. ये दोनों आरोपित पिता-पुत्र हैं. इनमें से आरोपित पुत्र अभी फरार है. मालूम हो कि असांव थाने के पचबेनिया गांव निवासी मृगेंद्र कुमार पांडे उर्फ राजन पांडे 29 नवंबर, 2012 को अपने गांव में आयी एक बरात से गायब हो गया. इसका बाद में गांव के समीप मौजूद सरयू नदी के तट से मृगेंद्र का शव बरामद हुआ. मौके पर शव का सिर व धड़ अलग था. इस मामले में अज्ञात के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू की.
जांच के दौरान मृतक के कॉल डिटेल से पुलिस ने घटना का रहस्योद्घाटन किया. पुलिस ने पचबेनिया गांव के गुप्तेश्वर भारती व उसके बेटे रणविजय भारती को आरोपित किया. कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान रणविजय फरार रहा. वहीं, गुप्तेश्वर जेल में लंबे समय से बंद है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुप्तेश्वर भारती को हत्या के मामले में दोषी माना है.
कोर्ट में फैसले के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक अभयोजक रघुवर सिंह व बचाव पक्ष की तरफ से रवींद्र सिंह मौजूद रहे. सजा के विंदु पर आगामी 11 अप्रैल को सुनवाई होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें