आरोप गठन अगली तिथि पर करने का निर्णय लिया गया
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राजीव रोशन हत्याकांड व भाजपा नेता शंभु हमले पर हुई सुनवाई
आरोप गठन अगली तिथि पर करने का निर्णय लिया गया सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में दो अलग अलग सत्र में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन पेश हुए. इस दौरान बहुचर्चित राजीव रोशन हत्याकांड व तत्कालीन भाजपा नेता शंभु गुप्ता पर हुए हमले के मामले में सुनवाई हुई. प्रथम […]
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में दो अलग अलग सत्र में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन पेश हुए. इस दौरान बहुचर्चित राजीव रोशन हत्याकांड व तत्कालीन भाजपा नेता शंभु गुप्ता पर हुए हमले के मामले में सुनवाई हुई. प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में राजीव रोशन हत्याकांड में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरोप गठन अगली तिथि पर करने का निर्णय लिया गया.
उस दिन दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद यह आरोप गठन होगा. सुनवाई की अगली तिथि आठ दिसंबर तय की गयी है.
शहर के बड़हरिया मोड़ निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के पुत्र राजीव रोशन की 16 जून, 2014 को डीएवी मोड़ पर बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी.
इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रघुवर सिंह ने कहा कि आरोप के बिंदु पर अगली तिथि पर सुनवाई होगी.
दूसरे सत्र में सब जज आठ मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भाजपा नेता शंभु गुप्ता पर हमला के मामले की सुनवाई की.
आंदर बाजार निवासी व तत्कालीन भाजपा नेता शंभु गुप्ता पर सत्रह साल पूर्व बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. इसमें पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन समेत कई आरोपित हैं. इस मामले में विशेष अदालत में अभियोजन के तरफ से सहायक लोक अभियोजक रघुवर सिंह ने बहस प्रारंभ की.
दोनों सत्रों में बहस के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो मोबीन व उत्तीम मियां मौजूद रहे.
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