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हत्या के मामले में आजीवन कारावास
सजा के साथ 50 हजार अर्थदंड, 24 वर्ष बाद आया कोर्ट का फैसला सीवान : त्या के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी. […]
सजा के साथ 50 हजार अर्थदंड, 24 वर्ष बाद आया कोर्ट का फैसला
सीवान : त्या के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी.
पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद एजाजुद्दीन ने चाकू से गोद कर हत्या करने के मामले में बसंतपुर थाने के कोडर निवासी हीरामन महतो को यह सजा सुनाई है. मालूम हो कि 19 मार्च, 1992 को होली के दिन शाम सात बजे बसंतपुर थाने के कोडर निवासी प्रभुनाथ सिंह को हीरामन महतो ने चाकू से गोद कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. प्रभुनाथ के फर्द बयान पर थाना कांड संख्या 28/92 दर्ज करायी गयी थी. इसमें हीरामन महतो को आरोपित किया गया था. इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में पीड़ित की मृत्यु हो गयी. कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एपीपी अनूप कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर सिंह ने बहस की.
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