36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

52 किलो गांजा बरामदगी में एक दोषी करार

सीवान : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने एक व्यक्ति को 52 किलो गांजा बरामदगी के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट द्वारा 10 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. मालूम हो कि सत्र वाद संख्या 50-16 में संतोष राय पर आरोप है कि तीन जनवरी ,2013 को एक जीप से छपरा की […]

सीवान : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने एक व्यक्ति को 52 किलो गांजा बरामदगी के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट द्वारा 10 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. मालूम हो कि सत्र वाद संख्या 50-16 में संतोष राय पर आरोप है कि तीन जनवरी ,2013 को एक जीप से छपरा की तरफ से गांजा लेकर आ रहा था.

तभी पडौली मोड़ के पास पुलिस ने जीप रोक कर तलाशी ली तो 52 किलो गांजे के साथ संतोष राय गिरफ्तार हुआ.उसी दौरान चालक फरार हो गया. कोर्ट के समक्ष अभियोजन की तरफ से एपीपी राज कुमारी गुप्ता तथा बचाव पक्ष की तरफ से सुभाषकर पांडेय ने अपनी-अपनी दलील पेश की. इस पर प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने गांजा तस्करी के मामले में संतोष राय को दोषी पाया. संताेष राय अभी जेल में है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें