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राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट
सीवान : नगर पर्षद के वार्ड सं 19 से निर्वाचित पार्षद अनुराधा देवी के खिलाफ निगरानी विभाग की जांच में अनियमितता की बात सामने आने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है. इसके मुताबिक अयोग्य ठहराने की अनुशंसा पर विचार करते हुए डीएम से तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने […]
सीवान : नगर पर्षद के वार्ड सं 19 से निर्वाचित पार्षद अनुराधा देवी के खिलाफ निगरानी विभाग की जांच में अनियमितता की बात सामने आने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है. इसके मुताबिक अयोग्य ठहराने की अनुशंसा पर विचार करते हुए डीएम से तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है.
नगर पर्षद के वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेज कर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(अ) के तहत अयोग्य ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
इसमें निगरानी विभाग, पटना के पत्रांक का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभाग ने जांच में वार्ड पार्षद को दोषी पाते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसी पत्र को संज्ञान में लेते हुए अब राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव मिथिलेश कुमार साहू ने अपने पत्रांक सख्या नं0 नि0-50-23/2016-6051 के तहत जिला पदाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि इंतखाब अहमद के परिवाद पत्र में श्रीमती अनुराधा देवी पर लगाये गये आरोप का नियमानुसार जांच करायी जाये.
साथ ही संबंधित रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर दी जाये. इधर वार्ड पार्षद श्रीमती अनुराधा देवी ने बताया कि जांच में मुझे पहले ही क्लीन चिट मिल चुका है. शिकायतकर्ता इंतखाब अहमद पर राजनीति से प्रेरित होकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. श्रीमती अनुराधा ने कहा कि मुझे उलझा कर चुनाव से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है.
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