21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बीज केंद्र व कंपनी पर 50 हजार का अर्थदंड

गेहूं की बोआई के बाद 50 फीसदी बीज के नहीं जमने पर फोरम में दायर किया था वाद सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने बीज केंद्र व संबंधित बीज कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. गेहूं की बीज के बोआई के बाद 50 फीसदी बीजों के नहीं जमने पर किसान द्वारा दायर […]

गेहूं की बोआई के बाद 50 फीसदी बीज के नहीं जमने पर फोरम में दायर किया था वाद
सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने बीज केंद्र व संबंधित बीज कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. गेहूं की बीज के बोआई के बाद 50 फीसदी बीजों के नहीं जमने पर किसान द्वारा दायर वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने यह फैसला सुनाया है.
आंदर थाने के सलाहपुर गांव के कौशल किशोर सिंह ने वर्ष 2012 में गेहूं की बोआई के लिए 12 किलो बीज आंदर स्थित कुशवाहा बीज भंडार से खरीदी थी. कौशल किशोर ने डेढ़ एकड़ में गेहूं की बोआई की. कौशल के मुताबिक, बोआई के बाद 50 फीसदी से भी कम बीज जमा. इसकी शिकायत किसान ने जिला कृषि विभाग से की. इस पर विभाग द्वारा जांच करायी गयी. इसमें किसान की शिकायत सही पायी गयी. इस मामले में किसान की शिकायत के बाद भी केंद्र द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया.
इस पर किसान कौशल किशोर ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसान की शिकायत को सही पाते हुए कुशवाहा बीज भंडार के स्वामी राजेश प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम सिसवन ढाला, सीवान व क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय बीज निगम, शेखपुरा राजाबाजार, पटना के खिलाफ 50 हजार रुपये का अर्थदंड तथा बीज की कीमत 1748 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा, सदस्य रामजी सिंह व रामावती यादव ने यह फैसला सुनाया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें