सीवान : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन ने दहेज हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में चार आरोपितों को रिहा कर दिया. महाराजगंज थाने के रामापाली गांव के श्यामबहादुर यादव से गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के सुजानपुर गांव निवासी महाछय यादव ने अपनी बेटी बबीता की शादी की थी. शादी […]
सीवान : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन ने दहेज हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में चार आरोपितों को रिहा कर दिया. महाराजगंज थाने के रामापाली गांव के श्यामबहादुर यादव से गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के सुजानपुर गांव निवासी महाछय यादव ने अपनी बेटी बबीता की शादी की थी. शादी हो जाने के बाद ससुरालवाले दहेज में बाइक व सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे.
पीड़िता को दहेज के लिए तीन जुलाई, 2014 को जला कर हत्या कर देने का आरोप लगाया था.
इस मामले में श्याम बहादुर यादव, शंभु यादव, राम बाबू यादव, रमावती देवी आरोपित थीं. इन्हें कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सत्र वाद संख्या 327/16 में अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष की तरफ से सुजीत कुमार अधिवक्ता ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थीं.