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भरत सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला सुरक्षित

सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत में चर्चित भरत सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गयी. कोर्ट ने फैसले की तिथि अभी मुकर्रर नहीं की है. इस घटना में पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह व उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी आरोपित हैं. इसमें उमाशंकर सिंह का निधन हो […]

सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत में चर्चित भरत सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गयी. कोर्ट ने फैसले की तिथि अभी मुकर्रर नहीं की है. इस घटना में पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह व उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी आरोपित हैं. इसमें उमाशंकर सिंह का निधन हो चुका है. वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज से पूर्व विधायक दामोदर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे. मतदान के दिन ही दामोदर सिंह के छोटे भाई भरत सिंह का अपहरण कर उनकी हत्या कर गयी दी. इस मामले में महाराजगंज पुलिस ने मृतक के भाई विजय सिंह

के आवेदन पर तत्कालीन सांसद उमाशंकर सिंह व उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
की थी. न्यायाधीश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों को बरी कर दिया
भरत सिंह हत्याकांड…
17 मई, 2013 के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में मृतक की पत्नी ने अपील की. इस पर हाइकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत को पुन: मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया. इसी क्रम में यहां द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. बहस के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से सुभास्कर पांडेय व हाइकोर्ट के अधिवक्ता कन्हैया सिंह तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से राजेश सिंह व हाइकोर्ट के अधिवक्ता प्रभाकर सिंह रहे. कोर्ट के फैसले का अब दोनों पक्ष को इंतजार है.
पूर्व विधायक दामोदर सिंह के भाई भरत िसंह की विस चुनाव के मतदान के दौरान हुई थी हत्या
दिवंगत सांसद उमाशंकर सिंह व उनके पुत्र भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी हैं आरोपित
हाइकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर निचली अदालत में हुई सुनवाई

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