सीवान : बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में गुरुवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल के न्यायालय में गवाह चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू से बचाव पक्ष के अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी, विनय किशोर सिंह व रिजवान अहमद ने जिरह की. जिरह के दौरान गवाह चंदा बाबू ने घटना का समर्थन किया.
इस घटना में चंदा बाबू के दो पुत्रों का अपहरण कर तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में नौ अभियुक्त दोषी हैं. जिनके खिलाफ गवाही चल रही है. इस मामले पूर्व सांसद मो. शाहाबुदीन पर घटना में साजिशकर्ता साबित होने पर विशेष अदालत आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. पूर्व सांसद इस मामले में पटना हाइकोर्ट से जमानत पर हैं.