सीवान : बहुचर्चित प्रतापपुर कांड की एडीएजे पंचम मो. एजाजुद्दीन के कोर्ट में उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित सुनवाई चल रही है. बुधवार को कोर्ट में प्रतापपुर गोलीकांड पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता रिजवान अहमद ने अपनी दलीलें सुनायीं. प्रतापपुर गोलीकांड में तत्कालीन एसडीपीओ संजीव कुमार व वर्तमान झारखंड के गोड्डा एसपी के बयान पर मो. शहाबुद्दीन, आफताब मियां, मनोज कुमार पप्पू, सेखावत अली, हशमुदीन, मसीर मियां, मंगरू मियां, रूशतम मियां, सुनील शर्मा, सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
इसमें सत्येंद्र तिवारी, मसीर मियां, सुनील शर्मा की मृत्यु हो चुकी है. वर्तमान में एडीजे पांच के कोर्ट में पचरुखी थाने के चांप निवासी रूस्तम मियां के खिलाफ सत्र वाद संख्या 27/13 चल रहा है. बाकी अन्य अभियुक्तों का मामला जेल कोर्ट में गठित विशेष न्यायालय में लंबित है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता रिजवान अहमद ने कहा कि बासुकीनाथ पांडेय (सिपाही) को किसने गोली मारा, इस संबंध में किसी गवाह ने नहीं कहा है.
स्वयं श्रीराम सिंह, एएसआइ, गवाह, घटना के समय गोली लगने से घायल हुए थे. उन्होंने भी अपनी गवाही में यह नहीं कहा है कि वे किसकी गोली से जख्मी हुए. पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में गोलीकांड 16 मार्च 2001 को हुई थी.