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बरात या जुलूस में फायरिंग की, तो अब खैर नहीं आदेश

खुशी का इजहार करने के लिए नहीं चलेगी गोलियों की तड़तड़ाहट रद्द होगा लाइसेंस, दर्ज होगा आर्म्स एक्ट का मामला बरात में फायरिंग हुई तो थानाध्यक्ष पर भी होगी कार्रवाई एसपी ने जारी किया निर्देश सीवान : अब अपनी खुशी के प्रदर्शन में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं चलेगी. ऐसे करने वालों की अब खैर नहीं […]

खुशी का इजहार करने के लिए नहीं चलेगी गोलियों की तड़तड़ाहट

रद्द होगा लाइसेंस, दर्ज होगा आर्म्स एक्ट का मामला
बरात में फायरिंग हुई तो थानाध्यक्ष पर भी होगी कार्रवाई
एसपी ने जारी किया निर्देश
सीवान : अब अपनी खुशी के प्रदर्शन में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं चलेगी. ऐसे करने वालों की अब खैर नहीं है. पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है. आम तौर पर शादी-विवाह, उत्सव, जुलूस आदि के मौके पर बेवजह फायरिंग का चलन बन गया है. लोग अपने स्टेटस सिंबल व दिखावे के लिए इन अवसरों पर बेवजह हथियार लहराते हैं और फायरिंग करते हैं.
पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बाबत सभी पुलिस कप्तानों को आदेश जारी किया गया है. एसपी सौरभ कुमार साह ने बताया कि किसी बरात में बेवजह फायरिंग होती है तो थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी. वहीं वर-वधू पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया जायेगा. उन्होंने बताया कि आर्म्स लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, न कि शादी, जुलूस आदि में दिखाने या फायरिंग करने के लिए. अगर ऐसा मामला सामने आने पर आर्म्स लाइसेंस तो निरस्त होगा ही, आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज होगा. एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है
और ग्रामीण इलाकों में थानाध्यक्षों को ग्रामीण चौकियों से रिपोर्ट करने व नजर रखने का आदेश दिया है. वहीं पंचायत निर्वाचन परिणाम के बाद निकलने वाले विजयी जुलूस को लेकर भी पहले से ही सचेत किया जा चुका है और किसी भी कीमत पर इसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा.
एसपी ने इस बाबत जनभागीदारी व जन जागरूकता पर बल देते हुए थानाध्यक्षों को अपने स्तर से कार्रवाई करने का आदेश देते हुए आम जनता व सामाजिक संस्थानों से भी सहयोग की अपील की है. वहीं जनता से भी बेवजह फायरिंग से दूर रहने की अपील की है. साथ ही इसकी सूचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

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