सीवान : बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में गुरुवार को एडीजे वन सुभाष चंद्र के कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. मुकदमे की सुनवाई को लेकर अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. कोर्ट में आरोप गठन पर सुधार के लिए सुनवाई होनी थी. इसी हत्याकांड में विशेष अदालत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत चार लोगों के खिलाफ सजा सुना चुकी है.
हालांकि पूर्व सांसद समेत सभी दोषियों की अपील को हाइकोर्ट ने स्वीकृत करते हुए जमानत दे दी है. एडीजे वन सुभाष चंद्र के कोर्ट में चल रहे मुकदमे में नागेंद्र तिवारी, टुन्ना खां, मदन शर्मा, छोटे लाल शर्मा, मखसुद मियां, अजमेर मियां, झब्बु मियां, कन्हैया लाल प्रसाद व आफताब आलम आरोपित हैं. इनमें से एकमात्र आफताब आलम मंडल कारा में बंद हैं.