शहर में वार्ड आयुक्त व गांवों में मुखिया हैं विवाह निबंधक
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता निबंधन
शहर में वार्ड आयुक्त व गांवों में मुखिया हैं विवाह निबंधक जरूरतमंद लोग ही शादी के बाद कराते हैं निबंधन सीवान : बिहार विवाह निबंधन 2006 के तहत शादी के बाद सभी जोड़ों को विवाह का निबंधन कराना आवश्यक है. इसके लिए गांवों में मुखिया व शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्त को विभाग ने विवाह […]
जरूरतमंद लोग ही शादी के बाद कराते हैं निबंधन
सीवान : बिहार विवाह निबंधन 2006 के तहत शादी के बाद सभी जोड़ों को विवाह का निबंधन कराना आवश्यक है. इसके लिए गांवों में मुखिया व शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्त को विभाग ने विवाह निबंधक बनाया है. प्रत्येक साल जिले में हजारों लड़के व लड़कियां शादी के बंधन में बंधते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले शादी के बाद निबंधन कराना आवश्यक नहीं समझते.
जिले के सभी मुखिया व वार्ड आयुक्तों को विभाग ने 2007 में ही आवेदन फॉर्म व पंजी विवाह निबंधक को उपलब्ध करा दी, लेकिन इसकी कोई विशेष उपयोगिता न तो लोगों को और न ही निबंधकों को दिखी. विभाग ने भी इस संबंध में कोई रुचि नहीं ली कि लोग विवाह निबंधन करा रहे हैं कि नहीं. इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार की यह योजना शुरू से ही फ्लाप रही.
ऐसी बात नहीं है कि एक भी निबंधन हुआ नहीं. कुछ निबंधन हुए, लेकिन उसका लेखा-जोखा न तो प्रखंड कार्यालयों में है और न नगर पर्षद में. जिन लोगों ने विवाह का निबंधन कराया है, उनको यह भी पता नहीं है कि निबंधन की रिपोर्ट विभाग में जमा भी करनी है.
कहां और कैसे होगा विवाह का निबंधन : शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्त व ग्रामीण क्षेत्रों मुखिया विवाह निबंधक बनाये गये हैं. शादी के बाद मुखिया या वार्ड आयुक्त के पास से प्रपत्र संख्या ‘क’-एक में वर व वधू को अपनी विस्तृत जानकारी एक संयुक्त फोटो के साथ देनी है. इसमें वर व वधू पक्ष के एक-एक व्यक्ति का गवाह के रूप में दस्तखत होगा कि शादी उनके सामने हुई है.
यह प्रक्रिया शादी के 30 दिनों के अंदर पूरी कर लेने पर नि:शुल्क विवाह निबंधन हो जायेगा. जो लोग विवाह का निबंधन स्थायी रूप से कराना चाहते है. वे इसी प्रमाण प्रत्र के आधार पर जिला विवाह निबंधक पदाधिकारी के यहां आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं. शादी के निबंधन की जरूरत वर-वधू को विदेश जाने के दौरान पड़ती ही है.इसके अलावा अब सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरत पड़ रही है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
विवाह निबंधन 2006 के अंतर्गत शादी करने वाले सभी जोड़ों का विवाह का निबंधन कराना आवश्यक है. इसके लिए वार्ड आयुक्त व मुखिया को विवाह निबंधक बनाया गया है. यह बात सही है कि निबंधन कराने में लोग रुचि नहीं लेते हैं. वार्ड आयुक्त व मुखिया द्वारा किये गये विवाह निबंधन की वेलीडिटी कम होती है. जिनको जरूरत होती है, वे मेरे यहां आवेदन कर विवाह का निबंधन करा लेते हैं.
राजन कुमार गुप्ता, जिला विवाह निबंधक
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