दो माह के अंदर पुन: सुनवाई कर फैसला करने का दिया निर्देश
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हाइकोर्ट ने रद्द की जितेंद्र स्वामी की रिहाई
दो माह के अंदर पुन: सुनवाई कर फैसला करने का दिया निर्देश मामला पूर्व जदयू विधायक दामोदर सिंह के भाई की हत्या का 17 फरवरी, 2000 को हुई थी वारदात सीवान : उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह व नीलू अग्रवाल की बेंच ने हत्यारोपित जितेंद्र स्वामी की निचली अदालत से हुई रिहाई […]
मामला पूर्व जदयू विधायक दामोदर सिंह के भाई की हत्या का
17 फरवरी, 2000 को हुई थी वारदात
सीवान : उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह व नीलू अग्रवाल की बेंच ने हत्यारोपित जितेंद्र स्वामी की निचली अदालत से हुई रिहाई को रद्द करते हुए निचली अदाजत को निदेशित किया है कि दो माह के अंदर पुन: सुनवाई कर फैसला करने का निर्देश दिया है.
यह मामला 17 फरवरी, 2000 को विधानसभा चुनाव के दिन का है. इस मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज से भरती दामादर सिंह के भाई विजय सिंह का अपहरण कर दुधी टोला के गन्ना के खेत में ले जाकर गोली मार कर हत्या करने का है. इस मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट वन राम दरश ने 17 अप्रैल, 2012 को दिवंगत सांसद उमा शंकर सिंह व पुत्र जितेंद्र स्वामी को रिहा किया था.
एक नजर
क्रिमिनल मिसलेनियस-484/12
आदेश जारी- 25 जनवरी 2016
अपीलकर्ता के अधिवक्ता- प्रभाकर सिंह
जितेंद्र स्वामी के अधिवक्ता- कन्हैया प्रसाद.
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