हत्या के मामले में चार को कोर्ट ने दिया दोषी करारसजा के बिंदु पर आगामी 23 जनवरी को होगी सुनवाई 2013 के 30 सितंबर को पुरानी रंजिश में हुसैनगंज थाने के बड़रम गांव में रिजवान की हुई थी हत्यासीवान . हुसैनगंज थाने के बड़रम में ढाई वर्ष पूर्व दिनहाड़े गोली मार कर रिजवान खां की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीएजे द्वितीय राधेकृष्ण के कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया.कोर्ट सजा के बिंदु पर आगामी 23 जनवरी को सुनवाई करेगा. घटना के संबंध में बताया जाता है कि वर्ष 2013 के 30 सितंबर को एमएच नगर थाने सेमरी निवासी रिजवान खां अपने एक साथी के साथ बाइक से सीवान के लिए निकले थे. इस दौरान हुसैनगंज थाने के बड़रम मोड़ पर पहले से घात लगा कर खड़े मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मार कर रिजवान खां की हत्या कर दी. मोटर साइकिल सवार हमलावर सेमरी निवासी हसने इमाम, असगर इमाम, मकबूल खां, मासूम खां व सरफराज उर्फ गुड्डू मौके से गोपालपुर की तरफ फरार हो गये. इस मामले में मृतक के छोटे भाई मो इरशाद अली ने दर्ज करायी प्राथमिकी में स्वयं पर भी गोली चलाने की बात कही थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुरू से ही सरफराज उर्फ गुड्डू फरार है. ऐसे में कोर्ट ने अन्य चार आरोपितों के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया. इस मामले में पहले से ही हसने इमाम व मकबूल खान जेल में बंद हैं. न्यायालय के दोषी करार देने के बाद कोर्ट के आदेश पर यहां हाजिर हुए असगर इमाम व मासूम खां को जेल भेज दिया गया. न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व सहायक अभियोजन रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष की तरफ से शंभु सिंह, मन्नान अहमद व मुस्ताक अहमद मौजूद थे.
हत्या के मामले में चार को कोर्ट ने दिया दोषी करार
हत्या के मामले में चार को कोर्ट ने दिया दोषी करारसजा के बिंदु पर आगामी 23 जनवरी को होगी सुनवाई 2013 के 30 सितंबर को पुरानी रंजिश में हुसैनगंज थाने के बड़रम गांव में रिजवान की हुई थी हत्यासीवान . हुसैनगंज थाने के बड़रम में ढाई वर्ष पूर्व दिनहाड़े गोली मार कर रिजवान खां की […]
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