बीमा राशि का भुगतान न करने पर कंपनी के खिलाफ अर्थदंड -जिला उपभोक्ता फोरम ने अलग-अलग दो मामलों में सुनाया फैसलादेना होगा बीमा राशि के साथ पांच -पांच हजार जुर्माना एक अन्य मामले में एलआइसी के खिलाफ लगाया जुर्माना सीवान.जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीमा राशि का समय से भुगतान न करने के दो मामलों में अर्थदंड का आदेश दिया है. इसके तहत कंपनी द्वारा संबधित बीमा धारक को बीमा राशि के साथ ही पांच -पांच हजार का जुर्माना अदा करना होगा. मैरवा के श्रीनगर निवासी वीरकुंअर सिंह ने वाद दायर कर फोरम में शिकायत की कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी के बाद मैरवा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया. साथ बीमा के भुगतान के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीवान शहर स्थित बबुनिया रोड शाखा पर आवेदन दिया. इसके बाद भी बीमा की राशि न मिलने पर उसने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया.फोरम ने आवेदनकर्ता व बीमा कंपनी की दलील सुनने के बाद कंपनी की लापरवाही मानते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए बीमा की राशि का भी भुगतान करने का निर्देश दिया. इसी तरह जीबीनगर थाने के चाड़ी गांव निवासी वशिष्ठ कुमार के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.वशिष्ठ ने अपने दरवाजे पर खड़ी बोलेरो पिकअप वैन चोरी की संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी.इसके बाद बीमा राशि के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में आवेदन दिया. जिला मुख्यालय शाखा ने अभिलेख अपूर्ण होने का हवाला देते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया.वशिष्ठ कुमार ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करायी.फोरम ने बीमा राशि चार लाख 23 हजार 871 रुपये के अलावा अर्थदंड के रूप में पांच हजार रुपये भुगतान का निर्देश दिया.इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम की सीवान शाखा पर फोरम ने एक मामले में दो हजार रुपये का जुर्माना व अतिरिक्त भुगतान की राशि छह हजार रुपये देने का निर्देश दिया. रघुनाथपुर थाने के राजपुर निवासी नागेंद्र कुमार द्विवेदी ने शर्त के अनुसार चेक का भुगतान न करने की शिकायत फोरम में दर्ज करायी थी.
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बीमा राशि का भुगतान न करने पर कंपनी के खिलाफ अर्थदंड
बीमा राशि का भुगतान न करने पर कंपनी के खिलाफ अर्थदंड -जिला उपभोक्ता फोरम ने अलग-अलग दो मामलों में सुनाया फैसलादेना होगा बीमा राशि के साथ पांच -पांच हजार जुर्माना एक अन्य मामले में एलआइसी के खिलाफ लगाया जुर्माना सीवान.जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीमा राशि का समय से भुगतान न करने […]
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