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तेजाब हत्याकांड में हो सकती है सजा-ए-मौत

तेजाब हत्याकांड में हो सकती है सजा-ए-मौतसीवान.बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में मो शहाबुद्दीन समेत चार को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है. इस बीच न्यायालय के फैसले के बाद कानूनविदों में दुर्लभतम सजा को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं. मुकदमे […]

तेजाब हत्याकांड में हो सकती है सजा-ए-मौतसीवान.बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में मो शहाबुद्दीन समेत चार को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 11 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है. इस बीच न्यायालय के फैसले के बाद कानूनविदों में दुर्लभतम सजा को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं. मुकदमे से जुड़े विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने कहा कि कम-से-कम ऐसे मामले में न्यायालय आजीवन कारावास या सजा-ए-मौत का फैसला सुना सकती है. सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने पूर्व में ऐसे आये मामलों का हवाला देते हुए कहा कि आजीवन कारावास से कम किसी भी कीमत पर सजा नहीं होगी. इस मामले में मो शहाबुद्दीन को अधिकतम तथा अन्य को उससे कम सजा मिलेगी. अन्य तीन सह अभियुक्तों पर मात्र साजिश व फिरौती के लिए अपहरण का आरोप सिद्ध हुआ है, जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है.भाकपा माले ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत भाकपा माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने तेजाब हत्याकांड के आरोपितों को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट द्वारा आपराधियों को सजा दी जाती है, तो पार्टी इसका समर्थन करती है. भाकपा माले हमेशा अापराधिक घटनाओं का विरोध करती रही है.

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