सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक रमेश कुशवाहा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आंशिक सुनवाई हुई. 18 साल पूर्व आंदर थाने के घेराई गांव निवासी शिवजी दूबे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपित रमेश कुशवाहा के जमानत आवेदन पर उनके अधिवक्ता मनान अहमद ने बहस की, जिसका विरोध लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह तथा इष्टदेव तिवारी अधिवक्ता ने किया.
जिला जज ने सुनवाई के लिए शनिवार को तिथि निर्धारित की है. आंदर थाना कांड संख्या 62/97 में आंदर थाने के घेराई गांव निवासी शिवजी दूबे ने अपने बयान में कहा है कि सात जून, 97 को पांच बजे शाम को अपने चचेरे भाई मिंटू दूबे के साथ आंदर बाजार से अपने घर लौट रहे थे. शिवजी दूबे ने अपने बयान में आरोपित किया है
कि रमेश कुशवाहा ने देशी पिस्टल से गोली मार कर जख्मी कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी. इस मामले में हीरा लाल दूबे, राजेश उर्फ गिलू, चंद्र भान यादव, जयनाथ यादव, केदार दूबे भी आरोपित हैं. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने रमेश कुशवाहा को निर्दोष दिखाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था.
लेकिन साक्षी मंटू दूबे की तरफ से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विरोध पत्र दाखिल किया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 19 अक्तूबर ,15 को सुनवाई करने के बाद विधायक रमेश कुशवाहा के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए जमानतीय अधि पत्र जारी करने का आदेश दिया है. सीजेएम कोर्ट द्वारा हत्या के मामले में संज्ञान लेने पर रमेश कुशवाहा ने जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है.