राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा विभिन्न वादों का निबटारा12 दिसंबर को आयोजित होनेवाली लोक अदालत की रूपरेखा तयआवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू
सीवान : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत की रूपरेखा तय कर दी गयी है. शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह प्रथम अवर न्यायाधीश आलोक सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से वार्ता के दौरान इसकी विस्तृत जानकारी दी.
कार्यक्रम के तहत 12 दिसंबर को दिन 10 बजे से व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होनेवाली लोक अदालत में वादों का सुलह-समझौते के तहत निबटारा होगा.जारी आदेश के मुताबिक सभी सुलह योग्य आपराधिक मामले, दीवानी, चेक अनादरण संबंधी, पारिवारिक विवाद, मजदूरों के अधिकार हनन,
बैंक ऋण संबंधित, मनरेगा में कार्यरत मजदूरों के अधिकार हनन संबंधित, सेवा संबंधित व सेवानिवृत्त लाभ, वन अधिनियम , बिजली, पानी के बिल, टेलीफोन, लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित अन्य मामले, राजस्व संबंधित,भू अर्जन, मोटर यान दुर्घटना एवं बीमा संबंधित मामले, उत्पाद अधिनियम मामले, विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संधि योग्य मामले व विभिन्न स्तर पर अपील में लंबित निष्पादन योग्य मामलों की लोक अदालत में सुनवाई होगी.
इसके लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.आवेदन के आधार पर संबंधित विभाग व व्यक्ति को नोटिस कर अपना पक्ष रखने को कहा जायेगा. दोनों पक्षों की सहमति से मामले का निबटारा किया जायेगा.