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मो शहाबुद्दीन की जमानत पर आदेश सुरक्षित

राजीव रोशन हत्याकांडजमानत याचिका पर हुई बहस सीवान. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय कु मार श्रीवास्तव ने राजीव रोशन हत्याकांड मामले में मो शहाबुद्दीन की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रवींद्र कुमार शर्मा ने शहाबुद्दीन की याचिका का विरोध करते […]

राजीव रोशन हत्याकांडजमानत याचिका पर हुई बहस सीवान. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय कु मार श्रीवास्तव ने राजीव रोशन हत्याकांड मामले में मो शहाबुद्दीन की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रवींद्र कुमार शर्मा ने शहाबुद्दीन की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की हत्या मामले में नामजद हैं. उन्हीं के इशारे पर अपराधियों ने 16 जून, 2014 को डीएवी मोड़ के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. राजीव रोशन के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने कहा कि मो शहाबुद्दीन द्वारा तेजाब हत्याकांड में गवाही बदलने के लिए हत्या करने की धमकी मिली थी. उसी दौरान मेरा बेटा मोबाइल स्पेयर्स की दुकान का तकादा कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. इसी दौरान अपराधियों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने कहा कि केश डायरी में मुदई चंदा बाबू के अलावा किसी स्वतंत्र गवाह ने मो शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया है और न ही शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा का ही नाम लिया है. उन पर भादवि की धारा 120 के अंतर्गत केस नहीं बनता है. वे निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाये. चतुर्थ अपर न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की बहस सुन कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. बताते चलें कि नगर थाना कांड संख्या 220/14 का अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार, पुनि सुनील कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह व अनि संजीव कुमार सिंह ने केस का अनुसंधान कर विगत 22 फरवरी, 2015 को मो शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कया था.

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