जानलेवा हमला करने का मामला सीवान. धारदार हथियार से जानलेवा हमला के मामले में सहायक सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने एक महिला व एक पुरुष को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर पांच -पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. दंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त तीन -तीन माह की सजा काटनी होगी. सत्र वाद संख्या 150/13 व गुठनी थाना कांड संख्या 63/12 में गुठनी थाना के मियां के गुंडी निवासी चंदन किशोर ने अपने बयान में कहा था कि गांव के बगीचा में बैठक कर फसल की रखवाली कर रहा था, उसी समय पांच जुलाई 2012 को 12:30 बजे उसके पट्टीदार शंभु भगत, लक्ष्मी देवी व मुकेश कुमार ने हथियार से लैस हो कर आये. शंभु भगत ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे चंदन किशोर की नाक कट गयी. कोर्ट ने भादवि की धारा 360 में शंभु भगत व लक्ष्मी देवी को सात सात वर्ष की सजा तथा दफा 341 में छह- छह माह का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
दो को सात वर्ष का सश्रम कारावास
जानलेवा हमला करने का मामला सीवान. धारदार हथियार से जानलेवा हमला के मामले में सहायक सत्र न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने एक महिला व एक पुरुष को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर पांच -पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. दंड नहीं जमा करने पर […]
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