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तेजाब हत्याकांड : शहाबुद्दीन के मोबाइल का मांगा गया ब्योरा
मंडल कारा के विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई तेजाब हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को विशेष अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने रंगदारी मांगने के लिए इस्तेमाल किये गये मोबाइल का ब्योरा प्रस्तुत करने का आवेदन कोर्ट से किया. कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने 19 को इस मामले […]
मंडल कारा के विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई
तेजाब हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को विशेष अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने रंगदारी मांगने के लिए इस्तेमाल किये गये मोबाइल का ब्योरा प्रस्तुत करने का आवेदन कोर्ट से किया. कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने 19 को इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता से जवाब प्रस्तुत करने को कहा.
सीवान : जिले के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड की शुक्रवार को मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान घटना से जुड़े पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के द्वारा राजीव रोशन से मांगी गयी रंगदारी के संबंध में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को प्रयोग किये गये मोबाइल का ब्योरा प्रस्तुत करने का आवेदन दिया.जिस पर कोर्ट ने आवेदन स्वीकृत करते हुए अगली सुनवाई की तिथि पर बचाव पक्ष से अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदन देकर कहा कि कोर्ट में पूर्व में गवाही के समय राजीव रोशन ने कहा था कि घटना के दिन मो.शहाबुद्दीन ने रंगदारी के तौर पर मुझसे दो लाख रुपये अपने मोबाइल से मांगे थे. इसकी पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने कॉल डिटेल की मांग की थी, लेकिन एक वर्ष से अधिक वक्त का कॉल डिटेल देने में बीएसएनएल ने असमर्थता जतायी.
जिस पर अभियोजन पक्ष ने प्रयुक्त मोबाइल के संबंध में जारी सिम कार्ड का ब्योरा आवेदन देकर मांगा है.आवेदन के बाद कोर्ट ने अगले 19 फरवरी को इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता से जवाब प्रस्तुत करने को कहा. बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोबीन मियां,उत्तीम मियां मौजूद रहे.
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