डीएम के आदेश पर टाउन इंस्पेक्टर ने की गिरफ्तारी
सीवान : टाउन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी गोपाल मीणा के आदेश पर भगवानपुर हाट की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर की वर्तमान मुखिया प्रभावती देवी को जिलाधिकारी के जनता दरबार से गिरफ्तार कर लेने का मामला प्रकाश में आया है. उधर मुखिया की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया है.
उधर गिरफ्तार महिला मुखिया ने दावा किया है कि वह राजद के पूर्व विधायक मानिकचंद राय की दूर की रिश्तेदार है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जिला शिक्षा पदाधिकारी महेशचंद्र पटेल ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर गिरफ्तार मुखिया के विरुद्व प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रामपुर पांडेय टोली निवासी रामअयोध्या राय के पुत्र जय प्रकाश राय ने जिलाधिकारी को दिये आवेदन में शिकायत दर्ज करायी थी कि मोहम्मदपुर भगवानपुर हाट के पूर्व मुखिया भुवनेश्वर राय ने वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी प्रभावती देवी को मुखिया बनवा कर तत्कालीन पंचायत सचिव रामबचन सिंह की मिलीभगत से अपनी पत्नी के पद का लाभ उठाते हुए फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर न सिर्फ खुद पंचायत शिक्षक बन गये बल्कि भारी भरकम उगाही कर भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पिपरहिया निवासी विक्रमा पंडित को भी पंचायत शिक्षक पद पर नियोजित करा चुके हैं.
आरोप के मुताबिक भुवनेश्वर राय के नियोजन के समय उनकी वास्तविक उम्र 45 वर्ष थी, जबकि नियोजन में उम्र कम कर के दिखायी गयी है तथा प्रस्तुत इंटरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र में भी प्राप्तांक को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाया गया है. उधर आरोपों की जांच में मामला प्रथम दृष्टया सही पाने पर जिलाधिकारी ने गुरुवार को जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंची आरोपित महिला मुखिया प्रभावती देवी को गिरफ्तार कर लेने का आदेश टाउन इंस्पेक्टर को दिया.
आरोप के मुताबिक तत्कालीन मुखिया भुवनेश्वर राय, तत्कालीन पंचायत सचिव सीताराम व वर्तमान पंचायत सचिव रामबचन सिंह सहित नियोजन इकाई के सभी सदस्यों पर पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त त्रिस्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में पैनल के साथ छेड़छाड़ करने, जाली प्रमाण पत्र के प्रयोग से नियोजन कराने आदि के मामले में 29.6.2012 को भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या 110/2012 में प्राथमिकी भी दर्ज है.
बताते हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो जाने के बाद से भुवनेश्वर राय को निलंबित कर दिया गया था. उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व में ही 27.6.2013 को जिलाधिकारी के आदेश पर विक्रमा पंडित की गिरफ्तारी हो चुकी है.