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अभिमन्यु हत्याकांड में अभियुक्त दोषी करार

सीवान : अभिमन्यु हत्या कांड की सुनवाई के दौरान गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ओमप्रकाश सिंह नंबर दो ने रंगदारी नहीं देने पर हत्या के मामले में कुख्यात अपराधी हरि सिंह को दोषी करार दिया. सत्रवाद संख्या273/11 में महाराजगंज थाने के जगदीशपुर गांव के अजीत कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 25 […]

सीवान : अभिमन्यु हत्या कांड की सुनवाई के दौरान गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ओमप्रकाश सिंह नंबर दो ने रंगदारी नहीं देने पर हत्या के मामले में कुख्यात अपराधी हरि सिंह को दोषी करार दिया.
सत्रवाद संख्या273/11 में महाराजगंज थाने के जगदीशपुर गांव के अजीत कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 25 फरवरी , 2010 को संध्या 5 बजे गांव के ही काली मंदिर के पास अपने भाई लाल बहादुर सिंह के साथ बैठा था उसी समय उनका भगीना अभिमन्यु घर से बथान आ रहा था.
जैसे ही वह किशुन ठाकुर के घर के पास पहुंचा अपराधी गुड्डु सिंह व पप्पु सिंह ने पकड़ लिया तथा कुख्यात हरि सिंह ने सीने में गोली मार दी. जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. इस सत्रवाद मेंअभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रवीन्द्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय ने अपना-अपना पक्ष रखा.

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