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हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 22 Jan 2020 6:18 AM (IST)
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हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

सीवान : एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक सुदामा ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त मनोज ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, जबकि उनकी पत्नी प्रमिला देवी […]

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सीवान : एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक सुदामा ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त मनोज ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, जबकि उनकी पत्नी प्रमिला देवी को दो साल कैद की सजा दी गयी है.

गोरेयाकोठी थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी फागुन ठाकुर के दरवाजे पर मनोज ठाकुर के पुत्र ने शौच कर दिया था. इस पर फागुन ठाकुर ने मनोज ठाकुर एवं उसकी पत्नी प्रमिला देवी से गंदगी साफ करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर 13 फरवरी 2010 के दिन में विवाद हुआ.
मौका पाकर मनोज ठाकुर व उसकी पत्नी प्रमिला देवी ने फागुन ठाकुर के पिता रामसूरत ठाकुर को मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया. इलाज के क्रम में रामसूरत ठाकुर की मृत्यु हो गई. इस मामले में अदालत ने दोषी पाते हुए अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनायी है. इस मौके पर बचाव की ओर से अधिवक्ता मनोज सिंह ने बहस किया.
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