नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार
Updated at : 06 Sep 2019 12:39 AM (IST)
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सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया जायेगा. बताते चलें कि महिला थाना कांड संख्या 62/18 में पीड़िता ने भादवि की धारा 376 एबी […]
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सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया जायेगा.
बताते चलें कि महिला थाना कांड संख्या 62/18 में पीड़िता ने भादवि की धारा 376 एबी 4, 8 ,12 पॉस्को एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने अपने बयान में कहा था कि आठ सितंबर 2018 को तीन बजे मक्के के खेत में शौच करने के लिये गयी थी कि पीछे से नागेंद्र ठाकुर ने गमछा से मुंह बांध कर मेरे साथ दुष्कर्म किया था. इसकी जानकारी अपने परिवार वालों से दी थी. जिस पर महिला थाना में परिवार वालों ने मुझे लाकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इस मामले में न्यायालय में पीड़िता नानी, सुदामा माली, राम अयोध्या माली, सुनैना देवी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुपमा महिला थाना के दारोगा रीना देवी, महिला चिकित्सक डॉ मिताली ने अपना साक्ष्य दिया है.
गवाहों के बयान व दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मुफस्सिल थाना के मौजा भटवलिया निवासी ध्रूव ठाकुर का पुत्र नागेंद्र ठाकुर को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है. अभियोजन से विशेष अभियोजक नरेश कुमार सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय यादव ने बहस किया था.
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