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चौकीदार हत्याकांड में sछह लोग नामजद, एक गिरफ्तार

सीवान\गुठनी : चौकीदार हत्याकांड में छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. थानाध्यक्ष मनोरंजन कुमार ने टड़वा खुर्द गांव में छापेमारी कर एक आरोपित सर्वजीत साहनी के पुत्र रामसकल साहनी को गिरफ्तार भी कर लिया है. गुठनी थाना कांड संख्या 142/19 धारा 302, 201 तथा […]

सीवान\गुठनी : चौकीदार हत्याकांड में छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. थानाध्यक्ष मनोरंजन कुमार ने टड़वा खुर्द गांव में छापेमारी कर एक आरोपित सर्वजीत साहनी के पुत्र रामसकल साहनी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

गुठनी थाना कांड संख्या 142/19 धारा 302, 201 तथा 120 बी भादवि के तहत दर्ज प्राथमिकी में मृत चौकीदार के पुत्र सोनू सिंह ने कहा है कि पूर्व दुश्मनी में चल रहे मुकदमे को सुलह करने का दबाव दे रहे लोगों ने मेरे पिता की हत्या कर दी है. उसने अपने आवेदन में लिखा है कि थाना कांड संख्या 252/18 धारा 377,4/8 तथा पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे के वादी मेरे पिता विशुन राय थे.
उस मामले में चार युवक आरोपित है. उस मुकदमे के सुलह के लिए उनके परिजनों द्वारा बार-बार दबाव दिया जा रहा था, लेकिन मेरे पिता सुलह नहीं कर रहे थे. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं लोगों ने साजिश रचकर मेरे पिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया था.
सोनू ने जिन लोगों को आरोपित किया है उनमें टड़वा खुर्द गांव में रामसकल साहनी, अरविंद साहनी, विजय साहनी, लल्लन साहनी, हृदया साहनी व विशुन साहनी शामिल है. थानाध्यक्ष मनोरंजन कुमार ने बताया आरोपित सभी छह लोगों में से एक रामसकल साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष पांच की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
आरोपितों से चौकीदार विशुन की पूर्व से थी दुश्मनी
चौकीदार हत्याकांड में प्राथमिकी दर्ज होते ही मामला पूरा साफ हो गया है कि पूर्व दुश्मनी में चौकीदार विशुन को जान गंवानी पड़ी है. चौकीदार विशुन के मंझले पुत्र सोनू सिंह ने प्राथमिकी में साफ-साफ लिखा है कि पूर्व मुकदमे की सलाह नहीं करने के कारण पूर्व के मुकदमे के आरोपितों व उनके परिजनों ने साजिश रच कर मेरे पिता की हत्या कर दी है. ज्ञात हो कि गत नवंबर माह में गुठनी थाना में चौकीदार विशुन सिंह ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें गांव के चार युवकों को नामजद किया गया था. नवंबर 2018 माह में दर्ज प्राथमिकी संख्या 252/18 धारा 377 भादवि व 4/8 पोक्सो एक्ट में रोहित साहनी, गामा साहनी, अनी साहनी व अच्छेलाल साहनी आरोपित थे. पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर न्याययिक हिरासत में भेज दिया था. जिसमें तीन अब भी जेल में है.
चौथे रोहित नाबालिग होने के कारण छपरा सुधार गृह भेजा गया था, जहां से कुछ माह पूर्व फरार हो गया. वह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. 252/18 में जो चार आरोपित है. उनमें से तीन के पिता हत्याकांड 142/19 में आरोपित किये गये है, हालांकि जो फरार है रोहित साहनी उसके पिता आरोपित नहीं है. पुलिस मामले की काफी बारीकी से जांच कर रही है.

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