बांग्लादेशी कैदियों को तीन वर्ष की िमली सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Jul 2019 1:51 AM (IST)
विज्ञापन

सीवान : एसीजेएम नौ अमित कुमार पांडे की अदालत में बिना पासपोर्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. प्रत्येक आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह की सजा भुगतना होगा. इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सत्यप्रकाश सिंह तथा […]
विज्ञापन
सीवान : एसीजेएम नौ अमित कुमार पांडे की अदालत में बिना पासपोर्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. प्रत्येक आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह की सजा भुगतना होगा. इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सत्यप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता ठाकुर ज्वाला प्रसाद का बहस पूरा हो गया है.
इस मामले में अभियोजन से छापेमारी दल के दारोगा गौरी शंकर बैठा, तत्कालीन सराया थानाध्यक्ष फेराज हुसैन, मुमताज आलम, उमेश शर्मा की गवाही करायी गयी है. गवाहों ने प्राथमिकी का समर्थन किया है. पुलिस ने जानकारी मिलने पर वरीय पदाधिकारी द्वारा एसआइटी टीम गठित कर मुकदुम सराय मुहल्ला में 12 जनवरी 2016 को छापेमारी कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.
इस मामले में शाही नूर, मो बादल खान, एम आलम, इमदाइल शेख, रिना खातून को बिना पासपोर्ट के हिन्दुस्तान में रहने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसी समय से वे जेल में बंद है. दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद एसीजेएम नौ श्री पांडे ने फैसला सुनाया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




