रईश खान के खिलाफ दारोगा ने दी गवाही
Updated at : 13 Jun 2019 4:10 AM (IST)
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सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में तत्कालीन एसआइटी पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने बुधवार को कुख्यात रईश खान के खिलाफ गवाही दी है. गवाह का परीक्षण एसडीपीओ नरेंद्र कुमार राय ने कराया था. इसकी आंशिक जिरह अधिवक्ता ईष्टदेव तिवारी ने की. पुन: जिरह के लिए 19 जून को तिथि […]
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सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में तत्कालीन एसआइटी पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने बुधवार को कुख्यात रईश खान के खिलाफ गवाही दी है. गवाह का परीक्षण एसडीपीओ नरेंद्र कुमार राय ने कराया था. इसकी आंशिक जिरह अधिवक्ता ईष्टदेव तिवारी ने की. पुन: जिरह के लिए 19 जून को तिथि निर्धारित की गयी है.
बताते चलें कि गवाह आशीष कुमार मिश्रा के आवेदन पर ही सिसवन थाना कांड संख्या 64/16 दर्ज की गयी थी. श्री मिश्रा ने अपने बयान में कहा था कि तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार साह के निर्देश पर कुख्यात अपराधी रईश को गिरफ्तार करने के लिए ग्यासपुर भेजा गया था, जहां पुलिस पार्टी ने ग्यासपुर मठिया स्थित नीलमणि दुबे के बगीचे में पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रईश खान को साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई थी.
पुलिस ने अपराधियों के पास से हैंड ग्रेनेड, बड़ी संख्या में गोलियां बरामद की थीं. छापेमारी के दौरान रईश खान के साथ ईश मोहम्मद, एकलाख मियां गिरफ्तार हो गया था. बाकी साथी मौके से फरार हो गये थे. इस घटना को लेकर पुलिस ने एक आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी.
इस मामले में एपीपी अच्छेलाल यादव ने गवाह आशीष कुमार मिश्रा की हाजिरी दी थी, लेकिन समय अभाव के कारण परीक्षण नहीं हो सका. गवाह श्री मिश्रा ने गवाही के दौरान घटाना का पूर्ण रूप से समर्थन किया.
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