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तेजाब से हमला करने के मामले में छह दोषी करार

Updated at : 11 Jun 2019 12:44 AM (IST)
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तेजाब से हमला करने के मामले में छह दोषी करार

सीवान : एडीजे सात पन्नालाल की अदालत ने तेजाब से सहोदर भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में छह: आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. बताते चले कि महाराजगंज थाना बाजार के पूरानी बाजार पकवा इनार निवासी बिहारी लाल ने महाराजगंज थाना कांड संख्या 111/2002 में उल्लेखित किया […]

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सीवान : एडीजे सात पन्नालाल की अदालत ने तेजाब से सहोदर भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में छह: आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. बताते चले कि महाराजगंज थाना बाजार के पूरानी बाजार पकवा इनार निवासी बिहारी लाल ने महाराजगंज थाना कांड संख्या 111/2002 में उल्लेखित किया है कि नौ जुलाई को व्यवहार न्यायालय से मुकदमा का पैरवी कर घर लौटा था. संध्या सात बजे अपने दुकान पर बैठा था.

उसी समय बगल का रहने वाला छोटे लाल हाथ में लिये लोहे के रॉड, पन्नालाल, मदन प्रसाद, लुटू प्रसाद, सुरेश प्रसाद कट्टे, छोटेलाल कर साला रितेश कुमार हाथ में तेजाब का बोतल व पवन कुमार तेजाब से दुकान पर चढ़ कर हमला कर दिये.
इससे मेरा भाई जितेंद्र कुमार तथा चंदन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया. जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. यह घटना जमीन विवाद को लेकर किया गया था. उन्होंने यह भी कहा है कि जमीन विवाद का मुकदमा न्यायालय में लंबित है.
सजा के बिंदु पर 17 जून को सुनवाई कर फैसला सुनाया जायेगा. बचाव पक्ष से शंभु सिंह, अभियोजन से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा थे.
माले विधायक सत्यदेव राम की हाइकोर्ट में हुई पेशी
सीवान. एसीजेएम वन एसके श्रीवास्तव के न्यायालय में माले विधायक सत्यदेव राम हाजिर हुए. सत्यदेव राम के अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि दो पुराने मामलों में जमानत खारिज हुआ था. कोर्ट ने दिये गये जमानत में यह शर्त रखी थी कि लगातार पांच तिथि तक विधायक को न्यायालय में उपस्थित रहना होगा. उसी आदेश के तहत आज पांचवीं तारीख को सत्यदेव राम न्यायालय में उपस्थित हुए. यह मामला साक्ष्य के लिए चल रहा है.
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