उपस्थित नहीं होने पर दारोगा व डॉक्टर पर वारंट
Updated at : 19 Apr 2019 7:16 AM (IST)
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सीवान : एडीजे आठ प्रणव शंकर की अदालत ने एक जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं होने पर डॉक्टर सुनील कुमार, तत्कालीन पुअनि दरौली के खिलाफ वारंट भेजने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि दरौली थाने के गोपालपुर निवासी शाह गोड़ ने अपने […]
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सीवान : एडीजे आठ प्रणव शंकर की अदालत ने एक जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं होने पर डॉक्टर सुनील कुमार, तत्कालीन पुअनि दरौली के खिलाफ वारंट भेजने का निर्देश दिया है.
बताते चलें कि दरौली थाने के गोपालपुर निवासी शाह गोड़ ने अपने बयान में कहा है कि मेरा भतीजा रविन कुमार गोड़ खाना खाकर अपने दरवाजे पर बैठा था कि 13 फरवरी, 2013 को गांव के ही गोंदुन मिश्रा, रिंकू पांडे, अभय कुमार मिश्रा व दयानंद पांडे उसे बुला कर अपने साथ ले गये.
कुछ दूरी पर ले जाने के बाद चारों ने मिल कर मेरे भतीजा पर दाब से जान मारने की नीयत से हमला कर दिया. इस मामले में दारोगा व डॉक्टर की गवाही नहीं हो सकी है. दोनों को गवाही देने के लिए कोर्ट से महीनों पहले सम्मन भेजा गया है लेकिन गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं.
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