सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दिलीप यादव हत्याकांड के मामले में कुख्यात चंदन सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सोमवार को कोर्ट ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद भादवि की 302 में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड 307 में 10 साल की सजा व 10 हजार आर्थिक दंड, आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व 427 में तीन माह की सजा दी है.
अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी. दरौंदा थाना क्षेत्र के डीबी गांव के हरेंद्र यादव ने अपने हीं गांव के चंदन सिंह व अमरजीत सिंह तथा अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अपने बयान में कहा था कि 28 जून 2014 को रात्रि 9.30 बजे दरवाजे पर बैठे थे कि दो बाइक पर सवार चार अपराधी अपने हाथ में स्वचालित हथियार लेकर आये चंदन सिंह व अमरजीत सिंह ने बोला कि भाजपा के नेता बनते हो, इसका परिणाम बुरा होगा और अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इससे दिलीप यादव, रमेश यादव और हरेंद्र यादव जख्मी हो गये.
दिलीप यादव की मृत्यु सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी. इस मामले में गवाह रामाधार महतो, श्रीनिवास उपाध्याय, सियाराम यादव, रमेश यादव, कविंद्र कुमार यादव ने घटना का समर्थन नहीं किया है. वहीं चश्मदीद गवाह सुनिता कुमारी ने घटना का समर्थन किया है और अनुसंधानकर्ता अमित कुमार व डा मुकेश कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है. साथ ही कुख्यात चंदन सिंह पर घटना के सूचक हरेंद्र यादव व अजय यादव की हत्या के मामले में साजिश कर्ता की भूमिका है. यह दोनों हत्या सात फरवरी 2017 को उस समय अपराधियों ने की थी जब दोनों भाई विधान पार्षद शिवप्रसन्न यादव से मिलने के लिए जा रहे थे कि हड़साटाली गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अभियोजन के तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह, एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता संजय यादव बचाव पक्ष के ओर से वरीय अधिवक्ता शंभू सिंह, पाशपती सिंह व मनोज सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा.