सीवान : एसीजेएम सात संजय मिश्र की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद के एक मामले में मारपीट कर घायल करने के आरोप में चार पुरुषों व एक महिला को तीन वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताते चलें कि सिसवन थाने के चिरैया मठिया गांव निवासी शिवनाथ भारती ने अपने बयान में कहा है
कि 23 अक्तूबर, 2007 को जब मैं अपने दरवाजे पर बैठ कर अपने बड़े भाई शेषनाथ भारती से बातें कर रहा था कि पीछे से आकर मेरे पट्टीदार सुरेश भारती, ब्रह्मा भारती, पिंटू भारती, वशिष्ठ भारती व उर्मिला देवी ने लाठी, डंडा, गंड़ासी व चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया था. घटना का कारण जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है.
न्यायालय द्वारा घटना में दोषी पाते हुए सभी आरोपितों को भादवि की धारा 147 में दो वर्ष की सजा व 500 रुपये जुर्माना, 341/149 में एक माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना, 323/149 में एक वर्ष की सजा तथा 1000 हजार जुर्माना, 324/149 में तीन वर्ष की सजा 1000 जुर्माना, 504/149 में दो वर्ष की सजा 500 रुपये जुर्माना लगाया है.