सीवान : जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उप चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए 31 मई की साय: 6.00 बजे से दो जून के साय: काल तक एवं मतगणना की तिथि 5 जून को दिन भर जिले के गोरेयाकोठी विधान सभा व महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र में सभी प्रकार की शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.
शराब की सभी थोक एवं खुदरा दुकानें इन दिनों बंद रहेंगी. जिलाधिकारी ने उत्पाद अधीक्षक व इन दोनों विधान सभा क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों इस आदेश को शक्ति से पालन करने का निर्देश दिया है.