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हत्या के मामले में दंपती दोषी, एक जुलाई को सजा

भरतपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की चाकूओं से गोद कर की गयी थी हत्या सीवान : धवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो़ एजाजुद्दीन की अदालत ने रास्ते को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में पति-पत्नी दोषी करार किये गये है. सजा की बिंदु पर एक जुलाई को न्यायालय में दोनों […]

भरतपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की चाकूओं से गोद कर की गयी थी हत्या

सीवान : धवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो़ एजाजुद्दीन की अदालत ने रास्ते को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में पति-पत्नी दोषी करार किये गये है. सजा की बिंदु पर एक जुलाई को न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा सुनवाई की जायेगी. मालूम हो कि पचरूखी (जीबी नगर) थाने के भरतपुरा गांव में 24 जुलाई, 2015 को बाबू चरण सिंह के भाई हृदयानंद सिंह को पड़ोस के राम प्रवेश सिंह, विद्यावती देवी व संतोष कुमार ने दरवाजे पर ही चाकू, हसुआ से मार-मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जख्मी हृदयानंद सिंह इलाज के दौरान सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
इस घटना की प्राथमिकी भाई बाबू चरण सिंह के बयान पर पचरुखी थाना कांड संख्या 201/15 दर्ज किया गया था. इस मामले के एक अारोपित संतोष कुमार का ट्रायल दूसरी अदालत में चल रहा है. पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो़ एजाजुद्दीन के कोर्ट ने गवाहों की गवाही व अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद राम प्रवेश सिंह व विद्यावती देवी को हत्या के मामले में दोषी पाया है. अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा, बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता मनोज सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. सजा के बिंदु पर अागामी एक जुलाई को सुनवाई होगी.

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