सरकारी भूमि और सड़कों पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए प्रशासन सख्त, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
सरकारी भूमि और सड़कों पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए प्रशासन सख्त, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
सीतामढ़ी डीएम ने थानाध्यक्षों को सड़कों और सरकारी भूमि से अतिक्रमण दोबारा न होने देने और नियमित निगरानी रखने का सख्त निर्देश दिया है।
सीतामढ़ी अतिक्रमण प्रशासन: जिले में सड़कों, सार्वजनिक और सरकारी भूमि से हटाए गए अतिक्रमण की दोबारा वापसी रोकने को लेकर जिला प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों की नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें.
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हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला
डीएम ने पटना उच्च न्यायालय के 25 जून 2013 के न्यायादेश का हवाला देते हुए कहा कि सड़कों एवं सार्वजनिक भूमि से हटाए गए अतिक्रमण की पुनरावृत्ति किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. थानाध्यक्षों को सड़कों के किनारे, सरकारी भूमि तथा अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही पूर्व में मुक्त कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जे के अलावा नए अतिक्रमण पर भी तत्काल रोक लगानी होगी.
प्रशासनिक निर्देशों के मुख्य बिंदु:
- लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: अतिक्रमण रोकने के कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता या कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी.
- एसडीपीओ करेंगे समीक्षा: सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में आदेशों के अनुपालन का लगातार अनुश्रवण करेंगे.
- एसडीएम व सीओ का समन्वय: अनुमंडल दंडाधिकारी संबंधित अंचलाधिकारियों और पुलिस बल के साथ तालमेल बनाकर नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
- एसपी रखेंगे नजर: पुलिस अधीक्षक भी सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे.
जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण मुक्त स्थलों की सूची तैयार रखें और लगातार गश्ती के जरिए पुनरावृत्ति पर पूर्ण विराम लगाएं.
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