आर्म्स एक्ट के दोषी निरंजन कुमार को तीन साल की जेल, पांच हजार जुर्माना
व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी
सीतामढ़ी कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के दोषी निरंजन कुमार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला।
सीतामढ़ी आर्म्स एक्ट: जिला न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए अभियुक्त निरंजन कुमार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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ठोस साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों पर आया फैसला
न्यायालय ने यह सजा सीतामढ़ी पुलिस द्वारा समय पर समर्पित किए गए आरोप पत्र, प्रस्तुत वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्यों और प्रभारी मुख्य अभियोजक रोहित कुमार की प्रभावी दलीलों के आधार पर सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ बिना लाइसेंस हथियार रखने और सीमा पार से तस्करी के आरोपों को मजबूती से कोर्ट में साबित किया.
मामले के मुख्य बिंदु:
- बैरगनिया थाना में कांड संख्या 199/24 के तहत दर्ज हुआ था मामला.
- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 20वीं बटालियन ने भारत-नेपाल सीमा पर की थी कार्रवाई.
- विशेष नाका चेकिंग के दौरान नेपाल से भारत में प्रवेश करते पकड़ा गया था आरोपित.
- तलाशी के दौरान आरोपित निरंजन कुमार के पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ था.
न्यायालय के इस त्वरित फैसले से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधियों में हड़कंप मच गया है.
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