ePaper

दहेज प्रताड़ना में सास व पति को सजा

Updated at : 28 Feb 2020 11:43 PM (IST)
विज्ञापन
दहेज प्रताड़ना में सास व पति को सजा

दहेज में एक लाख रुपया व बाइक की मांग पूरा नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने के एक मामले में एसीजेएम सप्तम सोनेलाल रजक ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना क्षेत्र के हरपुर पिपरा गांव निवासी पति शत्रुध्न प्रसाद गुप्ता व सास कांति देवी को दो-दो वर्ष की करावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

डुमरा कोर्ट : दहेज में एक लाख रुपया व बाइक की मांग पूरा नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने के एक मामले में एसीजेएम सप्तम सोनेलाल रजक ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना क्षेत्र के हरपुर पिपरा गांव निवासी पति शत्रुध्न प्रसाद गुप्ता व सास कांति देवी को दो-दो वर्ष की करावास की सजा सुनाई है.

मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता रमेश कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार झा ने पक्ष रखा. बताया गया है कि विवाहिता निशा कुमारी की शादी वर्ष 2007 में आरोपी शत्रुध्न के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज की मांग की जाने लगी. नहीं देने पर 31 दिसंबर 2011 को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. तब निशा ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा हुए न्याय की गुहार लगायी थी. इधर शत्रुघ्न ने दूसरी शादी कर ली थी.

विज्ञापन
Shaurya Punj

लेखक के बारे में

By Shaurya Punj

मैंने डिजिटल मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हासिल किया है. पिछले 6 वर्षों से मैं विशेष रूप से धर्म और ज्योतिष विषयों पर सक्रिय रूप से लेखन कर रहा हूं. ये मेरे प्रमुख विषय हैं और इन्हीं पर किया गया काम मेरी पहचान बन चुका है. हस्तरेखा शास्त्र, राशियों के स्वभाव और उनके गुणों से जुड़ी सामग्री तैयार करने में मेरी निरंतर भागीदारी रही है. रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद. इसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग और मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए मेरी मजबूत पकड़ बनी. इसके अलावा, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और शिक्षा जैसे विषयों पर भी मैंने गहराई से लेखन किया है, जिससे मेरी लेखन शैली संतुलित, भरोसेमंद और पाठक-केंद्रित बनी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन