10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास

जिला व्यवहार न्यायालय में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश बृजेश मणि त्रिपाठी

शिवहर: जिला व्यवहार न्यायालय में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश बृजेश मणि त्रिपाठी ने तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहिया निवासी 27 वर्षीय अभियुक्त उमेश साह को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार करते हुए अभिकल्पित सजा पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 1 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. साथ ही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा न्यायाधीश ने डीएलएसए को भीक्तिन कंपनसेशन के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपये दिलवाले का निर्देश दिया है. उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो (पीपी) राजेश्वर कुमार ने दी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के 17 जुलाई को तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरबरपुर पूर्वी टोला निवासी पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें