प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे)-15 राजेश कुमार भारती ने शुक्रवार को प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या मामले में आरोपित व्यक्ति को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है.
डुमरा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे)-15 राजेश कुमार भारती ने शुक्रवार को प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या मामले में आरोपित व्यक्ति को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. सजा पाया व्यक्ति सुरेंद्र पंडित नानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मौल सिरसी गांव का रहनेवाला है. भादवि की धारा 302/34 में उक्त सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं, भादवि की धारा 201/34 में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है. कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 18 दिसंबर को मामले में दोषी पाया था. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरिमर्दन नारायण सिंह ने बहस की. गौरतलब है कि इस मामले में अलग-अलग विचारण चल रहा है. अन्य लोगों के ऊपर फैसला आना अभी बाकी है. इसी मामले में मुख्य आरोपी नंदकिशोर पंडित को 28 मई 2024 को इसी कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी. आज इस मामले में पिता सुरेंद्र पंडित को उम्रकैद की सजा मिली है.
— क्या है पूरा मामला
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