हत्या मामले में गजेन्द्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 29 May 2024 9:20 PM (IST)
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हत्या मामले में गजेन्द्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा

जिला व्यवहार न्यायालय में बुधवार को अपर न्यायाधीश प्रथम अंबिका प्रसाद चौधरी ने हत्या के मामले में कोपगढ़ निवासी अभियुक्त गजेन्द्र पासवान को आजीवन कठोर श्रेणी के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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शिवहर: जिला व्यवहार न्यायालय में बुधवार को अपर न्यायाधीश प्रथम अंबिका प्रसाद चौधरी ने हत्या के मामले में कोपगढ़ निवासी अभियुक्त गजेन्द्र पासवान को आजीवन कठोर श्रेणी के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. तथा अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही न्यायाधीश ने अन्य दो अभियुक्त जमीनदार पासवान एवं सुरेन्द्र पासवान को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5/5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. तथा अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. इस दौरान अपर लोक अभियोजक पवन कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2019 के 4 अगस्त को तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोपगढ़ निवासी मीना देवी पति गंगा पासवान ने तरियानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें कहा कि उसके दरवाजे पर किसी ने गोवर रख दिया. जब उसके पति गंगा पासवान ने बोला कि रास्ते पर गोवर किसने रख दिया है. इसी बीच ग्रामीण जमीनदार पासवान गाली गलौज देने लगा. तथा सुरेन्द्र पासवान लाठी डंडा से मारपीट कर गंगा पासवान को जख्मी कर दिया एवं गजेन्द्र पासवान ने गंगा पासवान को पीठ के बायीं तरह चाकू मारकर जख्मी कर दिया.जिसे शिवहर सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में गंगा पासवान की मृत्यु हो गई.वहीं पुलिस अनुसंधान कर साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.जिसमें अपर लोक अभियोजक पवन कुमार मिश्रा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.जिस पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार करते हुए गजेन्द्र पासवान को आजीवन कठोर श्रेणी के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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