ePaper

सगी बहनों से गैंगरेप मामला : कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया, 17 मार्च को सुनायी जायेगी सजा

Updated at : 07 Mar 2020 8:11 PM (IST)
विज्ञापन
सगी बहनों से गैंगरेप मामला :  कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया, 17 मार्च  को सुनायी जायेगी सजा

कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया Court convicted seven accused

विज्ञापन

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में दो बहनों से गैंगरेप मामले में शनिवार को कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सातों आरोपियों को दोषी करार दिया है. एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत सातों को दोषी ठहराया गया है. सजा 17 मार्च को सुनायी जायेगी.

बता दें कि सात अरोपियों में इंदरवा गांव निवासी कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, नागेंद्र कुमार, राजू कुमार, परशुराम कुमार व गोविंद कुमार शामिल है. स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह में कोर्ट ने सुनवायी पूरी की है. इस मामले में 11 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई है. मालूम हो कि 19 जून 2019 को कन्हौली थाना क्षेत्र में सात युवकों ने मिलकर दो बहनों से गैंगरेप किया था. दोनों की तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया में डालकर वायरल भी किया गया था.

इस मामले में पीड़िता ने 21 जून को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें इंदरवा गांव निवासी कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, नागेंद्र कुमार, राजू कुमार, परशुराम कुमार व गोविंद कुमार को आरोपित किया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया था. सजा पर सुनवाई के लिए पहले शुक्रवार की तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन आरोपितों में से एक अनिल कुमार को जेल से कोर्ट में उपस्थित नहीं कराने पर सुनवाई को अगले दिन के लिए टालना पड़ा था.

विज्ञापन
Rajat Kumar

लेखक के बारे में

By Rajat Kumar

Media Person. Five years of experience working in digital media doing videos and writing content. Love to do ground reporting.

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन