डुमरा कोर्ट : बार-बार के आदेश व कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतेश सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं किये जाने से नाराज सीजेएम राम बिहारी ने शिवहर के जेल अधीक्षक को जहां कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
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नीतेश की पेशी नहीं, जेल अधीक्षक को वेतन काटने की चेतावनी
डुमरा कोर्ट : बार-बार के आदेश व कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतेश सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं किये जाने से नाराज सीजेएम राम बिहारी ने शिवहर के जेल अधीक्षक को जहां कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं आदेश की अवहेलना के मामले में एक दिन का वेतन […]
वहीं आदेश की अवहेलना के मामले में एक दिन का वेतन काटे जाने के साथ ही वरीय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने की चेतावनी दी है. सीजेएम ने बार-बार नोटिस व स्मार भेजने के मामले में जेल अधीक्षक से जहां जवाब मांगा है. वहीं हर हाल में पांच मई तक नीतेश सिंह की कोर्ट में पेशी कराने का आदेश दिया है. नीतेश सिंह के अधिवक्ता अशोक सिंह की अरजी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने गुरुवार को शिवहर जेल अधीक्षक को भेजे गये पत्र में नीतेश की पेशी नहीं होने पर नाराजगी जतायी है.
वहीं कहा है कि बार-बार स्पष्टीकरण के बावजूद आरोपित को पेश नहीं करना न्यायालय का अवमानना है. क्यों नहीं अवमाननना के मामले को लेकर वरिय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेज एक दिन का वेतन कटवा दिया जाये. बताते चले की वर्ष 2011 में बेलसंड में अधिवक्ता सह राजद नेता हरि शंकर प्रसाद की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना की बाबत मृतक के पुत्र गणेश गौतम द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें नीतेश सिंह, उपेंद्र सिंह, मणिकांत सिंह व सुदिष्ट कुमार सिंह उर्फ टुन्ना को आरोपित किया था. मामले में एडीजे प्रथम ने उपेंद्र सिंह, मणिकांत सिंह व सुदिष्ट कुमार सिंह उर्फ टुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. जबकि नीतेश सिंह फरार चल रहा था.
पिछले माह पुलिस ने नीतेश सिंह को यूपी के लखनउ से गिरफ्तार किया था. तब से वह शिवहर जेल में बंद है. इसी बीच 15 मार्च को बेलसंड थानाध्यक्ष ने हरि शंकर हत्याकांड में नीतेश सिंह को रिमांड पर लेने के लिए सीजेएम कोर्ट में अरजी दी थी. इसके आलोक में सीजेएम ने शिवहर जेल अधीक्षक को पत्र भेज कर तीन अप्रैल तक नीतेश सिंह को उपस्थित कराने का आदेश दिया था. लेकिन उक्त तिथि पर नीतेश सिंह को कोर्ट में उपस्थापित नहीं कराया जा सका. लिहाजा सीजेएम ने शिवहर जेल अधीक्षक को स्मार पत्र भेज कर 10 अप्रैल तक उसे कोर्ट में उपस्थापित कराने का आदेश दिया था. बावजूद इसके 10 अप्रैल को नीतेश सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी. लिहाजा सीजेएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिवहर जिले के जेल अधीक्षक को स्पष्टीकरण जारी करते हुए 21 अप्रैल तक जवाब मांगा था. साथ हीं इसी तिथि तक हर हाल में नीतेश सिंह की कोर्ट में उपस्थापना का आदेश दिया था.
बावजूद इसके 21 अप्रैल को उसकी पेशी नहीं करायी गयी. इसी बीच नीतेश सिंह की पेशी को लेकर उसके अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को अरजी दी. इसके आलोक में सीजेएम ने यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि नक्सलियों के खिलाफ जंग का एलान करते हुए शिवहर जिले के तरियानी छपरा निवासी नीतेश सिंह ने आजाद हिंद फौज नामक संगठन बनाया था. इस संगठन के सदस्यों ने सीतामढ़ी, शिवहर व पूर्वी चंपारण में नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला कर कई बड़े वारदात को अंजाम दिया. इसको लेकर नीतेश सिंह पर रून्नीसैदपुर, बेलसंड, शिवहर व पूर्वी चंपारण जिले के कई थानों में हत्या, लूट व अपहरण के मामले दर्ज है. वह लंबे समय से फरार चल रहा था.
पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रहीं थी, जबकि वह यूपी के लखनऊ शहर में रह रहा था. मार्च में बिहार एसटीएफ की टीम ने लखनऊ पुलिस के सहयोग से लखनऊ में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था. वहीं शिवहर पुलिस को सौंप दिया था. तब से वह शिवहर जेल में बंद है.
सीजेएम सीतामढ़ी ने एक बार फिर शिवहर जेल अधीक्षक को
दी कार्रवाई की चेतावनी
हर हाल में पांच मई तक नीतेश सिंह को कोर्ट में पेश कराने का दिया आदेश
11 अप्रैल को सीजेएम राम बिहारी ने शिवहर जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
21 अप्रैल तक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतेश सिंह को कोर्ट में उपस्थित कराने का दिया आदेश
इसके पूर्व 10 अप्रैल तक सीजेएम ने दिया था नीतेश सिंह को कोर्ट में पेश कराने का आदेश
बेलसंड प्रखंड राजद अध्यक्ष सह अधिवक्ता हरि शंकर प्रसाद हत्याकांड का आरोपित है नीतेश सिंह
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