पॉक्सो एक्ट में शब्बीर दोषी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Dec 2016 5:55 AM (IST)
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आरोपित पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास का है आरोप डुमरा कोर्ट : प्रभारी जज सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए नानपुर थाना के इसलामपुर गांव निवासी मो मुसलिम के पुत्र मो शब्बीर को दोषी करार दिया है. […]
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आरोपित पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास का है आरोप
डुमरा कोर्ट : प्रभारी जज सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए नानपुर थाना के इसलामपुर गांव निवासी मो मुसलिम के पुत्र मो शब्बीर को दोषी करार दिया है. शब्बीर पर नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है. भादवि की धारा 366(ए), 376/511 एवं आठ पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. सजा के बिंदु पर 20 दिसंबर को फैसला सुनाया जायेगा. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अरमील एवं बचाव पक्ष की ओर से नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा. मालूम हो कि नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी गांव निवासी सत्येंद्र पांडेय ने अपनी पुत्री के अपहरण की बाबत 25 दिसंबर 2013 को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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