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हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास

— दोनों, नानपुर थाना के बोखड़ा गांव निवासी डुमरा-कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नानपुर थाना क्षेत्र के बोखड़ा गांव निवासी हरिनाथ शर्मा व गणेशी शर्मा को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी हैं. […]

— दोनों, नानपुर थाना के बोखड़ा गांव निवासी डुमरा-कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नानपुर थाना क्षेत्र के बोखड़ा गांव निवासी हरिनाथ शर्मा व गणेशी शर्मा को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी हैं. 14 मई को दोनों को दोषी पाये जाने के बाद सजा के बिंदु पर फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया गया था. क्या है मामलावर्ष-2011 में दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के बसंत गांव निवासी बासुकीनाथ झा ने अपने बड़े भाई बैकुंठ झा की हत्या का आरोप दोनों पर लगाते हुए नानपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि उसका भाई गणेशी शर्मा के घर पढ़ता था. 16 जून 2011 को वह उसी गांव में एक शादी में भोज खाने आया था. जहां से कला होकर पता चला कि उसके भाई की हत्या हो गयी हैं. सूचना मिलने पर पहुंचा तो देखा कि उसके भाई का शव गणेशी शर्मा के दरवाजा पर रखा हुआ हैं. इधर आरोपितों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि बैकुंठ का नाजायज संबंध उसके पुतोह से हो गया था. घटना के दिन बैकुंठ रंगे हाथ पकड़ा गया, लोगों के पीटने के क्रम में उसकी मौत हो गयी.

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