डुमरा कोर्ट : तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने हत्या के एक मामले के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में आइओ सह अनि हरिनारायण राय पर एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया है. साथ हीं न्यायाधीश ने एसपी से केस में आइओ की भूमिका की जांच कर विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. आदेश की एक प्रति डीजीपी को भेजा गया है. मालूम हो कि बैरगनिया थाना क्षेत्र के चकवा पुनर्वास निवासी सफीउल्लाह खान ने 24 दिसंबर 2011 को थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें हसीना खातून एवं नबी आलम पर पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया था. आइओ की लापरवाही के कारण दोनों आरोपितों को संदेह का लाभ मिल गया. अर्थदंड की राशि कोर्ट में जमा कराना होगा, जो पीडि़त पक्ष को देय होगा.
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आइओ को एक लाख का अर्थदंड
डुमरा कोर्ट : तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने हत्या के एक मामले के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में आइओ सह अनि हरिनारायण राय पर एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया है. साथ हीं न्यायाधीश ने एसपी से केस में आइओ की भूमिका की जांच कर विभागीय कार्रवाई करने का […]
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